Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025: दिव्यांगजन को मिलेगा 10 लाख तक लोन, ऐसे करें आवेदन और पाएं लाभ

Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025 : बिहार सरकार ने दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग लाभार्थियों को अपना व्यवसाय या उद्यम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें सब्सिडी का लाभ भी शामिल होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इस योजना को मंजूरी मिल चुकी है और इसके तहत प्रारंभिक चरण में 100 दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। यह पहल न केवल दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में जोड़ने और आर्थिक मजबूती प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत पहले से ही महिलाओं, अल्पसंख्यकों और अन्य वर्गों को शामिल किया गया था, और अब दिव्यांगजनों के लिए अलग श्रेणी बनाकर उन्हें विशेष लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को स्व-रोजगार की ओर प्रोत्साहित करना, बेरोजगारी को कम करना और उनकी जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसकी आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, लाभ और विशेषताओं की पूरी जानकारी इस आर्टिकल में दी गई है। इसलिए आर्टिकल को अंत तक ध्यान से पढ़ें और समय पर ऑनलाइन आवेदन कर लाभ प्राप्त करें।

Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana

Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025

Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025 : बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले दिव्यांगजनों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसका लाभ लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इस योजना के तहत यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति अपना कारोबार शुरू करना चाहता है तो राज्य सरकार उसे 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देगी। सबसे खास बात यह है कि इस राशि में से केवल 5 लाख रुपये ही लौटाने होंगे और वह भी बिना किसी ब्याज के, जबकि बाकी 5 लाख रुपये अनुदान (सब्सिडी) के रूप में दिए जाएंगे।

पहले से ही मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत महिलाओं, युवाओं और आरक्षित वर्गों के लिए अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई थीं, अब दिव्यांगजनों को भी इसमें शामिल कर आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया गया है। प्रारंभिक चरण में 100 दिव्यांग लाभार्थियों को इस योजना का सीधा फायदा मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों को रोजगार और स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करना, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करना है। यदि आप भी Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025 का लाभ लेना चाहते हैं तो योजना की पूरी जानकारी, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें और समय रहते आवेदन करके 10 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद प्राप्त करें।

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Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025 : Overview

विवरण (Particulars)जानकारी (Details)
योजना का नाममुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना 2025
शुरू करने वाली सरकारबिहार राज्य सरकार
लाभार्थीबिहार के दिव्यांगजन
आर्थिक सहायता₹10 लाख (₹5 लाख अनुदान + ₹5 लाख बिना ब्याज का लोन)
उम्र सीमा18 से 50 वर्ष
शैक्षणिक योग्यतान्यूनतम 12वीं पास / आईटीआई / पॉलिटेक्निक
शुरुआती लाभार्थी100 दिव्यांगजन
मुख्य उद्देश्यदिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और स्व-रोजगार से जोड़ना
आवेदन का तरीकाऑनलाइन (ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से)
लोन चुकाने की प्रक्रियाअंतिम किस्त मिलने के 1 साल बाद EMI के रूप में भुगतान

Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025 का मुख्य उद्देश्य

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना 2025 का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना है। बिहार सरकार ने इस योजना को मंजूरी देकर यह साफ कर दिया है कि अब दिव्यांग व्यक्ति भी अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकेंगे और समाज की मुख्यधारा से जुड़ पाएंगे। पहले से चल रही मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत महिलाओं, युवाओं, अल्पसंख्यकों और अन्य वर्गों को लाभ दिया जा रहा था, लेकिन अब इसमें दिव्यांगजनों के लिए भी एक अलग श्रेणी जोड़ दी गई है।

इस कदम से राज्य के हजारों दिव्यांग लाभान्वित होंगे और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा। यदि आप भी Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025 का लाभ लेना चाहते हैं तो समय पर आवेदन करें और सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता का फायदा उठाकर अपना उज्ज्वल भविष्य बनाएं।

Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025 के लिए योग्यताएं

इस योजना का लाभ केवल उन्हीं आवेदकों को मिलेगा, जो नीचे दी गई शर्तों को पूरा करते हों:

  • आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक के पास मान्यता प्राप्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
  • शैक्षणिक योग्यता के तौर पर न्यूनतम 12वीं पास, आईटीआई (ITI) या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए। (हालांकि, सरकार द्वारा समय-समय पर इसमें बदलाव किया जा सकता है।)
  • आवेदक की आयु सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025 से जुड़ी अतिरिक्त शर्तें

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना 2025 का लाभ उठाने के लिए केवल पात्रता ही नहीं, बल्कि कुछ अतिरिक्त शर्तों को भी पूरा करना जरूरी है। ये नियम इस योजना की पारदर्शिता और सही लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं।

  • आवेदक सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
  • यदि आवेदक किसी निजी नौकरी में है, तो उसकी मासिक आय ₹15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक ने बिजनेस शुरू करने के लिए पहले से किसी अन्य सरकारी योजना से लोन या वित्तीय सहायता प्राप्त न की हो।
  • आवेदक को मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए।
  • आवेदक को कभी भी 6 महीने या उससे अधिक की सजा नहीं हुई हो।
  • आवेदक या उसके परिवार का कोई सदस्य निर्वाचित प्रतिनिधि (जैसे MLA, MP, मुखिया आदि) नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक राशन दुकान या केरोसिन डीलर का मालिक नहीं होना चाहिए।

किनकिन कामों के लिए मिलेगा लोन?

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना 2025 के तहत लाभार्थियों को लगभग 58 तरह के प्रोजेक्ट्स शुरू करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए सरकार ने एक विशेष कमेटी का गठन किया है, जो आवेदक की योग्यता और बिजनेस प्लान के आधार पर प्रोजेक्ट चयन में मदद करेगी।

कुछ प्रमुख व्यवसाय जिनके लिए लोन लिया जा सकता है:

  • किराना और जनरल स्टोर खोलना
  • साइबर कैफे या कंप्यूटर सेंटर शुरू करना
  • मोबाइल रिपेयरिंग और सर्विसिंग शॉप
  • कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स और सिलाई सेंटर
  • फोटोकॉपी और प्रिंटिंग शॉप
  • डेयरी व्यवसाय और पोल्ट्री फार्मिंग
  • छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स
  • स्टेशनरी और बुक स्टोर
  • हैंडीक्राफ्ट वर्कशॉप
  • सर्विस सेक्टर के छोटे व्यवसाय

खास बात यह है कि सरकार समय-समय पर नई लिस्ट भी जोड़ सकती है, ताकि दिव्यांगजन अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार उपयुक्त व्यवसाय चुन सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।

Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025 के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • राशन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक योग्यता की प्रमाण पत्र होना चाहिए
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • ईमेल आईडी
  • मोबाइल नंबर

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Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?

यदि आप Bihar Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025 का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आवेदन करने का तरीका इस प्रकार है:

  • सबसे पहले योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
  • अब आपके सामने इसका होमपेज ओपन होगा।
  • यहां पर आपको “Apply Now” का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
  • क्लिक करते ही आपके सामने ऑनलाइन आवेदन पत्र (Application Form) खुल जाएगा।
  • अब आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें।
  • इसके बाद अपने सभी जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
  • सबमिट करने से पहले पूरी जानकारी को एक बार अच्छी तरह से चेक और वेरिफाई कर लें।
  • अब फॉर्म को सबमिट करें और इसकी रसीद/एप्लीकेशन नंबर का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

👉 इस तरह आप आसानी से मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना 2025 ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025 लिस्ट से होगा चयन

Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025 के अंतर्गत शुरुआत में सिर्फ 100 लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। इसके लिए सरकार एक ऑफिशियल लिस्ट जारी करेगी, जिसमें उन्हीं लोगों के नाम शामिल होंगे, जिनका आवेदन सही और मान्य पाया गया है। अगर आपने इस योजना के लिए आवेदन किया है, तो सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर यह जांचना होगा कि आपका नाम उस लिस्ट में है या नहीं। जैसे ही कोई नई अपडेट या चयन सूची जारी होगी, उसे सीधे पोर्टल पर डाल दिया जाएगा ताकि आवेदक आसानी से अपना नाम चेक कर सकें।

इसलिए यदि आप भी इस योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो समय-समय पर वेबसाइट पर विज़िट करते रहें और अपनी स्थिति जांचते रहें। 👉 अगर आपका नाम लिस्ट में है, तो आप आसानी से ₹10 लाख तक की सहायता का लाभ उठा पाएंगे।

Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025 पैसा किस तरह से दिया जाएगा?

  • सबसे पहले जिनका नाम फाइनल लिस्ट में होगा, उन्हें ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा।
  • अगर आप ट्रेनिंग में शामिल नहीं हुए, तो समझ लीजिए कि आपका आवेदन यहीं खत्म हो जाएगा।
  • ट्रेनिंग पूरी होते ही आपके खाते में पहली किस्त डाल दी जाएगी।
  • पहली किस्त का पैसा इस्तेमाल करने के बाद आपको 90 दिनों के भीतर एक सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जिसमें लिखा होगा कि आपने पैसे का इस्तेमाल किस काम में किया।
  • इसके बाद दूसरी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग खत्म होते ही दूसरी किस्त मिलेगी।
  • पहली और दूसरी किस्त का सही उपयोग दिखाने के बाद ही आपको तीसरी किस्त मिलेगी।

Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025: लोन अमाउंट की वापसी प्रक्रिया

Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025 के तहत लाभार्थियों को मिलने वाला लोन बहुत ही आसान शर्तों पर लौटाया जाएगा। जैसे ही आपको लोन की अंतिम किस्त प्राप्त हो जाएगी, उसके एक साल बाद से किस्त (EMI) चुकाने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। राज्य सरकार आपकी सुविधा के अनुसार EMI तय करेगी और हर महीने आपके खाते से ऑटोमैटिक पैसा कट जाएगा। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपको किसी भी तरह का ब्याज नहीं देना होगा, यानी केवल मूल राशि ही लौटानी पड़ेगी। यह सुविधा दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके आर्थिक बोझ को कम करने के लिए दी गई है।

👉 अगर आप भी बिना ब्याज वाला लोन लेकर अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो इस योजना में जल्द से जल्द आवेदन करें और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएँ।

Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025 के लिए लाभ और विशेषताएं

  • विधानसभा के इलेक्शन से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मुख्‍यमंत्री द‍िव्‍यांगजन उद्यमी योजना को लेकर मंजूरी दे दी गई है।
  • मुख्‍यमंत्री द‍िव्‍यांगजन उद्यमी योजना की शुरुआत लोगों के हित के लिए सरकार के द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण योजना है। जिसके माध्यम से व्यवहार करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा 10 लाख की आर्थिक मदद दिया जाता है, जहां पर आपको सब्सिडी भी देखने को मिलेगा।
  • इसके अलावा आपको पता ही है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना’ है, इसके अंदर ही महिलाएं, अल्पसंख्यकों और अन्य लोगों के लिए एक श्रेणी बनाया गया है अब इसके अंदर दिव्यांगजनों के लिए एक श्रेणी बना दिया गया है।
  • यह साल इस योजना के तहत 100 दिव्यांगजनों को पहले लाभ दिया जाएगा। आपको भी पता है कि बहुत जल्द विधानसभा का इलेक्शन बिहार में होने वाला है उससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को लेकर घोषणा कर दिया गया है।

Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025 – FAQs

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना क्या है?

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना बिहार सरकार की एक विशेष पहल है। इस योजना के तहत राज्य के दिव्यांगजन को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए अधिकतम ₹10 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से ₹5 लाख की राशि अनुदान (ग्रांट) के रूप में दी जाती है और शेष ₹5 लाख ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वापस करना होता है।

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना का लाभ किन्हें मिलेगा?

इस योजना का लाभ केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी दिव्यांगजन को मिलेगा। आवेदक के पास मान्य दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है और उसे सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा।

आवेदन के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है?

आवेदक की शैक्षिक योग्यता कम से कम 12वीं पास, या ITI / पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारक होनी चाहिए। आवेदन करने वाले की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

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